Pages

Friday, August 24, 2012

चिदम्बरम के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम को बड़ी राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें चिदम्बरम को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए. राजा के साथ सहआरोपी बनाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति एस.के. राधाकृष्णन की पीठ ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री आरोप साबित नहीं करती। स्वामी ने निचली अदालत के चार फरवरी के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने अपने आदेश में चिदम्बरम को सहआरोपी बनाने और उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग खारिज कर दी थी।
sabhar pradesh today

No comments:

Post a Comment