इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि, 31 अगस्त अब करीब आ गई है। हर साल 31 जुलाई को आईटीआर भरने का आखिरी दिन होता है, लेकिन इस साल नार्थ इंडिया में पावर ग्रिड फेल हो जाने के चलते इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
ऐसे में अब आपके पास केवल 4 दिन बाकी है। इन चार दिनों में अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं कर सके तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मुसीबतें आप पर भारी जुर्माना लगाने से लेकर जेल जाने तक कोई भी हो सकती है।
ऐसे में अब आपके पास केवल 4 दिन बाकी है। इन चार दिनों में अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं कर सके तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मुसीबतें आप पर भारी जुर्माना लगाने से लेकर जेल जाने तक कोई भी हो सकती है।
आयकर धारा के सेक्शन 271 एफ के तहत नियत अवधि या आकलन वर्ष के आखिर तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। ऐसे करदाताओं को, जो अपना टैक्स रिटर्न जमा नहीं करते, सेक्शन 142 के सब-सेक्शन 1 के तहत रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस या सेक्शन 143 के सब-सेक्शन 2 के तहत स्क्रूटिनी नोटिस दिया जा सकता है
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