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Friday, August 31, 2012

लगातार बड़ा निवेश करने वाले सहारा समूह को सुप्रीम ...


लगातार बड़ा निवेश करने वाले सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के 17400 करोड़ रुपये वापस लौटाने का फैसला सुनाया। सहारा समूह की रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े मामले पर आए इस फैसले में कोर्ट ने निवेशकों को 15 फीसदी ब्याज भी देने का निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने पैसा लौटाने के लिए कंपनी को केवल 3 महीने का समय दिया है।
दिलचस्प है कि कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से भी इस मसले पर सहारा समूह की 2 कंपनियों की जांच करने को कहा है। ये कंपनियां हैं- सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। कोर्ट ने कहा है कि सेबी की जांच से सहारा का वास्तविक ग्राहक आधार पता लगाया जा सकेगा।
सहारा समूह की दो कंपनियों के खिलाफ सेबी की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल करेंगे।
रिपोर्टों के मुताबिक 2008 और 2011 के बीच सहारा ने करीब दो करोड़ निवेशकों से अरबों रुपए जमा किए थे। जून 2011 में सेबी ने सहारा से कहा था कि वो निवेशकों से निवेश लेना बंद करे क्योंकि इस पूरी व्यवस्था में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
सहारा ने फिर सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का रुख किया था जिसने सेबी के आदेश को बरकरार रखा। ट्राइब्यूनल ने कहा था कि वो निवेशकों का धन छह हफ्तों में वापस करे। सहारा ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
sabhar dainikbhaskar.com

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