नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अजमल कसाब की अपील पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कसाब की अर्जी में उसकी तरफ से रखी गई सभी दलीलें खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि देश की संप्रभुता पर हमला होता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अपराध की बड़ी सजा मिलनी चाहिए।
26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। इस हमले में मुंबई पुलिस के तीन अफसर हेमंत करकरे, अशोक काम्टे और विजय सालस्कर भी शहीद हो गए थे।
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