रांची.कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल और सोनी देवी का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच गया। सोनी देवी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर बाटुल का बॉयोलॉजिकल (डीएनए) टेस्ट कराने का आग्रह किया है। साथ ही चार वर्षीय बेटे विशाल का बॉयोलॉजिकल पिता घोषित करने की गुहार लगाई है। याचिका में निष्पक्ष टेस्ट कराने के लिए मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को व्यवस्था कराने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
क्या है मामला
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1992 में सोनी देवी की शादी जामताड़ा करजोड़ी निवासी भुपेन चौधरी के साथ हुई थी। भुपेन से शादी होने के बाद वह बाटुल के घर आना जाना करती थी। भुपेन बाटुल के यहां मुंशी का काम करता है। पति की सहमति के बाद वह वर्ष 1994 से बाटुल एक साथ रहने लगी। सोनी के दबाव पर बाटुल ने 1996 में उससे शादी रचा ली। इसके बाद दोनों करजोरी स्थित आवास पर रहने लगे। वर्ष 2008 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसका नाम विशाल रखा गया। वर्ष 2009 में जब बाटुल विधायक बन गए, तो सोनी के प्रति उनका नजरिया बदल गया। याचिका में वर्ष 2010 में नोटरी पब्लिक के समक्ष भुपेन की ओर से दिए गए बयान की कॉपी भी लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि वह नपुंसक है। अगर सोनी और बाटुल एक साथ रहते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। कहा गया कि बच्चे को न्याय दिलाने को लेकर दर दर भटक रही है। महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
बाटुल के साथ एक और महिला का नाम सामने आया
मंत्री बाटुल के साथ एक और महिला वितिका सिंह के साथ संबंध होने का मामला सामने आया है। याचिका में बाटुल की ओर से दिए गए शपथ पत्र का उल्लेख किया गया है। सोनी देवी की आपत्ति पर मंत्री ने 22 सितंबर 2011 को शपथ पत्र दिया था। इसमें बाटुल ने कहा है कि वितिका से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। हमारे पैतृक और मंत्री आवास नहीं आएगी। सोनी देवी मेरी पत्नी है। उसे पूरा हक मिलेगा।
sabhar सतीश कुमार. dainikbhaskar.com
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