सहारनपुर (अलर्ट न्यूज)। अर्द्धविक्षिप्त नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें व बलात्कार का प्रयास करने वाले अपराधी को विद्वान न्यायधीश ने साढ़े तीन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फरीद अहमद सिद्दीकी ने बताया कि जनपद के थाना देवबंद क्षेत्र के ग्राम कुलसत स्थित भट्टे पर 7 फरवरी 2011 को 12 वर्षीय अर्द्धविक्षिप्त बालिका के साथ धीर सिंह पुत्र जल सिंह निवासी कुलसत ने अश्लील हरकतें करते हुए बलात्कार का प्रयास किया जिसका मुकदमा देवबंद कोतवाली में दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शंभूशरण गुप्ता के न्यायालय में चल रही थी। साक्ष्यों के मद्देनजर विद्वान न्यायाधीश शंभूशरण गुप्ता ने अभियुक्त धीर सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए तीन वर्ष छह माह का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फरीद अहमद सिद्दीकी ने बताया कि जनपद के थाना देवबंद क्षेत्र के ग्राम कुलसत स्थित भट्टे पर 7 फरवरी 2011 को 12 वर्षीय अर्द्धविक्षिप्त बालिका के साथ धीर सिंह पुत्र जल सिंह निवासी कुलसत ने अश्लील हरकतें करते हुए बलात्कार का प्रयास किया जिसका मुकदमा देवबंद कोतवाली में दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शंभूशरण गुप्ता के न्यायालय में चल रही थी। साक्ष्यों के मद्देनजर विद्वान न्यायाधीश शंभूशरण गुप्ता ने अभियुक्त धीर सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए तीन वर्ष छह माह का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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