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Sunday, September 2, 2012

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पाक आतंकी की फांसी की सजा

नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकी को निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले की फिर से सुनवाई करने का शुक्रवार को आदेश दिया है। जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामले की पहली सुनवाई में गंभीर खामियां हुई हैं। 
लिहाजा मुहम्मद हुसैन नामक याचिकाकर्ता के मामले की फिर से सुनवाई की जरूरत है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को निचली कोर्ट में अपने बचाव के लिए वकील भी मुहैया नहीं कराया गया। मोहम्मद हुसैन को 1997 के दिल्ली धमाके के मामले में फांसी की सजा दी गई थी। इस धमाके में चार लोगों की मृत्यु हुई थी। 
बेंच ने निचली कोर्ट से अभियोजन साक्ष्य से मामले की सुनवाई आरंभ करने और आदेश की सूचना मिलने से तीन माह में पूरी करने को कहा है। बेंच ने कहा कि आरोपी के अधिकार और अपराध के लिए न्याय करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दो जजों की बेंच के विभाजित फैसले के बाद मामले को तीन जजों की बेंच को सौंपा गया था। दो जजों की बेंच ने सुनवाई में खामियों की बात मानी थी लेकिन आगे की कार्यवाही को लेकर दोनों जजों की अलग राय थी।
sabhar dainikbhaskar.com

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