नई दिल्ली: मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों को अब इस बात का खयाल रखना होगा कि उनके टावर के आसपास कोई मकान नहीं हो। मोबाइल कंपनियों को भी ज्यादा विकिरण पैदा करने वाले हैंडसेट का निर्माण बंद करना होगा। केंद्र सरकार ने मोबाइल टावरों से प्रसारित होने वाले विकिरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके असर के मद्देनजर शुक्रवार को कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए। आज (1 सितंबर) से ही लागू होने वाले इन दिशा-निर्देशों का असर मोबाइल नेटवर्क पर भी पड़ सकता है।संचार, सूचना व प्रौद्योगिक मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि तकनीक को आगे बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक कंपनियों को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि मोबाइल टावरों से होने वाले विकिरण में 90 फीसद तक कमी आ सके।इनकी निगरानी टेलीकॉम इन्फोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनीटरिंग संस्था करेगी। नीतियों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ भारी आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दिशा-निर्देश के मुताबिक ज्यादा विकिरण करने वाले मोबाइल हैंडसेटों का निर्माण 31 अगस्त, 2013 तक बंद करने की बात कही गई है। कंपनियों को हैंडसेटों से होने वाले विकिरण की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया है।
sabhar pradeshtoday
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