नई दिल्ली: दिल्ली गैंगरेप के बाद कई संगठनों के द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर एक कठोर कानून बनाने की मांग अब रंग लाती नजर आ रही है. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिला सुरक्षा अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए. यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के खिलाफ कैबिनेट ने जिस अध्यादेश को मंजूरी दी थी, उस अध्यादेश पर रविवार को राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए.
महिला सुरक्षा पर 1 फरवरी को कैबिनेट ने अध्यादेश को हरी झंडी दी थी. इस अध्यादेश में बलात्कार के जघन्य मामलों पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे सरकार इसी बजट सत्र में सदन में पेश करेगी. भारत के पूर्व चीफ जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था.
गौरतलब है कि दिल्ली में दिसंबर महीने में हुई गैंगरेप की घटना के बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन हुए. सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सिफारिश देने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया था. समिति ने 23 जनवरी को अपनी 630 पृष्ठ की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी.
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