मुजफ्फरनगर (अलर्ट न्यूज)। बहुचर्चित बसेड़ा गैंगरेप कांड में जिला सत्र न्यायालय ने सभी चौदह आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सभी मुल्जिमों को 11 फरवरी 2013 को सजा सुनाई जायेगी।
उल्लेखनीय है कि दिनांक नौ अक्टूबर 2003 को जनपद के थाना छपार क्षेत्र के ग्राम बसेड़ा की नाबालिग युवती सुनीता पुत्री ज्ञानप्रकाश को बदनीयती से उसके घर से उठाकर अभियुक्त ले गये थे तथा गांव के ही निवासी इसराइल के घर में ले जाकर सुनीता के साथ जबरन गैंगरेप कियाा था। सुनीता के चिल्लाने पर उसकी मां राजबीरी तथा राजकुमार, मुन्ना, मिन्टू उर्फ संजीव तथा अन्य व्यक्ति आ गये थे। उक्त गैंगरेप की घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई थी। गैंगरेप की एफआईआर पीड़िता सुनीता के भाई रविन्द्र कुमार ने छपार थाने मंे चौदह आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। करीब दस वर्ष बाद आए गैंगरेप के इस मामले में एडीजे कोर्ट नं. 4 के न्यायाधीश आरपी सिंह ने सभी चौदह आरोपियों जुल्लू उर्फ जुल्फकार, रियासत, इसराइल, इन्तजार, जुबेर, महताब, हिफ्जू उर्फ हिज्जुर्रहमान, शमशाद, अनीस अहमद मास्टर, रूखसाना, श्रीमति अफसर जहां, मुस्तफा, मुख्त्यार राही व एएनएम श्रीमति शशिप्रभा को इस मामले में दोषी करार दिया। इस मामले के सभी आरोपियों को 11 फरवरी 2013 को सजा सुनाई जायेगी।
ज्ञात रहे कि दिल्ली रेपकांड के बाद गैंगरेप के मामलों की देश की अन्य अदालतों में तेजी से सुनवाई हो रही है और गैंगरेप के आरोपियांे के खिलाफ माहौल बन रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी जितेन्द्र कुमार ने की।
उल्लेखनीय है कि दिनांक नौ अक्टूबर 2003 को जनपद के थाना छपार क्षेत्र के ग्राम बसेड़ा की नाबालिग युवती सुनीता पुत्री ज्ञानप्रकाश को बदनीयती से उसके घर से उठाकर अभियुक्त ले गये थे तथा गांव के ही निवासी इसराइल के घर में ले जाकर सुनीता के साथ जबरन गैंगरेप कियाा था। सुनीता के चिल्लाने पर उसकी मां राजबीरी तथा राजकुमार, मुन्ना, मिन्टू उर्फ संजीव तथा अन्य व्यक्ति आ गये थे। उक्त गैंगरेप की घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई थी। गैंगरेप की एफआईआर पीड़िता सुनीता के भाई रविन्द्र कुमार ने छपार थाने मंे चौदह आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। करीब दस वर्ष बाद आए गैंगरेप के इस मामले में एडीजे कोर्ट नं. 4 के न्यायाधीश आरपी सिंह ने सभी चौदह आरोपियों जुल्लू उर्फ जुल्फकार, रियासत, इसराइल, इन्तजार, जुबेर, महताब, हिफ्जू उर्फ हिज्जुर्रहमान, शमशाद, अनीस अहमद मास्टर, रूखसाना, श्रीमति अफसर जहां, मुस्तफा, मुख्त्यार राही व एएनएम श्रीमति शशिप्रभा को इस मामले में दोषी करार दिया। इस मामले के सभी आरोपियों को 11 फरवरी 2013 को सजा सुनाई जायेगी।
ज्ञात रहे कि दिल्ली रेपकांड के बाद गैंगरेप के मामलों की देश की अन्य अदालतों में तेजी से सुनवाई हो रही है और गैंगरेप के आरोपियांे के खिलाफ माहौल बन रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी जितेन्द्र कुमार ने की।
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