मुजफ्फरनगर (अलर्ट न्यूज)। दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे देश में किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन की मांग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने भी किशोर न्याय कानून में संशोधन के लिए दायर याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। किशोर न्याय कानून के तहत अट्ठारह वर्ष से कम आयु के आरोपी को जघन्य अपराध करने पर भी सजा नहीं दी जाती है। इसको लेकर कानून के जानकारों में बहस छिड़ी है तथा जुनाईल की अर्जी अट्ठारह से घटाकर कम करने की मांग की जा रही है।
No comments:
Post a Comment