लखनऊ. अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने लख्नऊ में आईटी पार्क बनाने के लिए जमीन, प्रदेश के प्रतिष्ठित यश भारती सम्मान, परिवहन और बीमा क्षेत्र के कई अहम निर्णय लिए।
अखिलेश सरकार ने आईटी पार्क के लिए लखनऊ सुलतान पुर रोड बने गजेरिया फार्म हाउस की 150 एकड़ जमीन को भी आईटी पार्क के लिए ट्रांसफर किया जहां ये आईटी पार्क बनना है। सरकार की इसके पीछे मंशा उत्तर प्रदेश में और ज्यादा औघोगिक निवेश और घरानों को बुलाना है ताकि यूपी में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए जा सकें।
पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित यह प्रस्तावित आईटी पार्क सभी तरह की सुविधाएं जैसे आईटी टॉवर, बैंक, कॉन्फ्रेंस सुविधा, रेस्तरां, यात्रा सेवाओं, अतिथि गृहों, निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए उपकेंद्र, निर्यात सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित होगा।आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाने इस परियोजना को 1,30,000 वर्ग मीटर में स्थापित किया जाएगा। जिस के लिए प्रमुख विकासकर्ता का चयन विकासकर्ता चयन समिति द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के आधार पर किया जाएगा।
कैबिनेट ने जो निर्णय लिए, वह इस प्रकार हैं-
1. शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, साहित्य एवं ललित कलाओं के लिए दिए जाने वाले ‘यश भारती सम्मान’ की राशि 05 लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए करने का फैसला।
2. लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना के लिए गंजरिया फार्म की 150 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय। 3. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 को मंजूरी।
4. गाजियाबाद में मेट्रो रेल परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत दिलशाद गार्डेन, नई दिल्ली से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक के प्रस्ताव को मंजूरी।
5. हथकरघा बुनकरों के प्रोत्साहन तथा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ‘जनेश्वर मिश्र हथकरघा पुरस्कार योजना’ के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि 25 हजार रुपए करने का निर्णय।
6. प्रदेश के किसानों का होगा अब 05 लाख रुपए का बीमा। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए मार्ग निर्देशों का निर्धारण। 01 अप्रैल, 2012 से योजना प्रभावी।
7. ठेका वाहन परमिट प्राप्त वाहनों के रंग निर्धारित करने का फैसला। इन वाहनों की बॉडी को मैरून, काला या लाल रंग से रंगा जाना प्रतिबंधित।
8. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी।
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