मुजफ्फरनगर (अलर्ट न्यूज)। एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार श्रीवास्तव ने आदेश पारित करते हुए बताया कि संज्ञान में आया कि जनसेवा केंद्रों/लोकवाणी केंद्रांे से निर्गत किये जाने वाले जनसामान्य से संबंधित उद्धरण खतौली/आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों को संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है जबकि उक्त केंद्रों द्वारा जारी किये गये जाने वाले प्रार्थना/प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जा रहा है जो आईटीएक्ट 2000 की धारा 3 एवं 3ए के अंतर्गत मान्य/वैध है। एडीएम ने समस्त जिला/तहसील स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसेवा केंद्रों/लोकवाणी केंद्रों से निर्गत समस्त प्रमाण पत्र, जो डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त हो तो तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाये। जनसेवा केंद्रो/लोकवाणी केंद्रों से निर्गत प्रमाण पत्रों का सत्यापन उत्तर प्रदेश शासन के वेबसाईट पर किया जा सकता है।
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