मुजफ्फरनगर (अलर्ट न्यूज)। कुछ लोगों द्वारा एकराय होकर कूटरचित तरीके से फर्जी हस्ताक्षर कर जालसाजी करते हुए लगभग एक करोड़ रूपये हड़प लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर नई मंडी पुलिस सहित उच्चाधिकारियों से भी इस संबंध में गुहार लगाई है।
प्राप्त समाचार के अनुसार जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के मौहल्ला पटेल नगर निवासी अशोक कुमार भगत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फूलो के बडे़ व्यापारी हैं तथा विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों में अपना माल भेजने के साथ डेकोरेशन का कार्य भी करते हैं। पीड़ित अशोक भगत के अनुसार नगर के मौहल्ला आर्यपुरी निवासी अनिल गर्ग उर्फ अनिल विक्की पुत्र आशाराम, लईक अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी अंसारी रोड, धीरज राजवंशी पुत्र कामता प्रसाद निवासी संगम विहार जानसठ रोड के अलावा राजमंदिर बिल्डर्स भोपा रोड, गीता राजवंशी पत्नी नीरज राजवंशी निवासी संगम विहार जानसठ रोड ने उसके साथ कूटरचित हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी से जालसाली के द्वारा उसके 95 लाख रूपये हडप लिये। अशोक भगत ने नई मन्डी थाने को दी गई तहरीर मे बताया कि अनिल गर्ग उर्फ अनिल विक्की ने गैर पक्षकार आलोक स्वरूप से 1नवम्बर 2001 को कुछ भूमि किराये पर ली थी जिस पर राजमंदिर व राजारानी बैंकट हाल के नाम से कारोबार शुरू किया था। जिसमें उसने गीता राजवंशी को भागीदार दिखाकर दिनांक 14.6.2010 को एक एग्रीमेंट राजमंदिर बैंकट हाल के लिए किया था। इसी क्रम में दिनांक 15.11.2010 को दूसरा एग्रीमंेट राजमंदिर बैंकट हाल के संबंध में किया गया था। वहीं 14.06.2010 की बाबत दोबारा एक एग्रीमेंट दिनांक 26.5.2011 को लिखा गया था जा आगामी दिनांक 19.07.2013 के लिए वैध था। फूल व्यवसायी अशोक भगत का आरोप है कि अनिल गर्ग उर्फ अनिल विक्की, मैसर्स राजमंदिर बिल्डर्स और गीता राजवंशी के बीच दिनांक 26.12.2010 को एक नया एग्रीमेंट लिखा गया था जोकि 14.11.2015 तक वैध था। इस संबंध में उसने उक्त लोगों के माध्यम से 70 लाख रूपये निवेश भी कर दिये थे। वहीं 15 लाख रूपये अनिल गर्ग उर्फ अनिल विक्की को किश्तों में अदा किये थे। अशोक भगत जी का आरोप है कि उक्त सभी पांचों लोगों ने उन्हें फर्जी किरायेदार मानकर तथा भूमि स्वामी आलोक स्वरूप के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उससे 95 लाख रूपये हडप लिये। पुलिस ने मिली तहरीर के आधर पर सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ धरा 420, 407, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी।
प्राप्त समाचार के अनुसार जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के मौहल्ला पटेल नगर निवासी अशोक कुमार भगत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फूलो के बडे़ व्यापारी हैं तथा विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों में अपना माल भेजने के साथ डेकोरेशन का कार्य भी करते हैं। पीड़ित अशोक भगत के अनुसार नगर के मौहल्ला आर्यपुरी निवासी अनिल गर्ग उर्फ अनिल विक्की पुत्र आशाराम, लईक अहमद पुत्र शफीक अहमद निवासी अंसारी रोड, धीरज राजवंशी पुत्र कामता प्रसाद निवासी संगम विहार जानसठ रोड के अलावा राजमंदिर बिल्डर्स भोपा रोड, गीता राजवंशी पत्नी नीरज राजवंशी निवासी संगम विहार जानसठ रोड ने उसके साथ कूटरचित हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी से जालसाली के द्वारा उसके 95 लाख रूपये हडप लिये। अशोक भगत ने नई मन्डी थाने को दी गई तहरीर मे बताया कि अनिल गर्ग उर्फ अनिल विक्की ने गैर पक्षकार आलोक स्वरूप से 1नवम्बर 2001 को कुछ भूमि किराये पर ली थी जिस पर राजमंदिर व राजारानी बैंकट हाल के नाम से कारोबार शुरू किया था। जिसमें उसने गीता राजवंशी को भागीदार दिखाकर दिनांक 14.6.2010 को एक एग्रीमेंट राजमंदिर बैंकट हाल के लिए किया था। इसी क्रम में दिनांक 15.11.2010 को दूसरा एग्रीमंेट राजमंदिर बैंकट हाल के संबंध में किया गया था। वहीं 14.06.2010 की बाबत दोबारा एक एग्रीमेंट दिनांक 26.5.2011 को लिखा गया था जा आगामी दिनांक 19.07.2013 के लिए वैध था। फूल व्यवसायी अशोक भगत का आरोप है कि अनिल गर्ग उर्फ अनिल विक्की, मैसर्स राजमंदिर बिल्डर्स और गीता राजवंशी के बीच दिनांक 26.12.2010 को एक नया एग्रीमेंट लिखा गया था जोकि 14.11.2015 तक वैध था। इस संबंध में उसने उक्त लोगों के माध्यम से 70 लाख रूपये निवेश भी कर दिये थे। वहीं 15 लाख रूपये अनिल गर्ग उर्फ अनिल विक्की को किश्तों में अदा किये थे। अशोक भगत जी का आरोप है कि उक्त सभी पांचों लोगों ने उन्हें फर्जी किरायेदार मानकर तथा भूमि स्वामी आलोक स्वरूप के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उससे 95 लाख रूपये हडप लिये। पुलिस ने मिली तहरीर के आधर पर सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ धरा 420, 407, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी।
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