मुजफ्फरनगर (अलर्ट न्यूज)। कुछ लोगों ने व्यापारी की सहमति व अनुमति के बिना फर्जी हस्ताक्षर करके छलपूर्वक पार्टनरशिप डीड बना कर जमीन हड़पने व्यापार में हुए लाभ के पैसे न देने के साथ साथ एक करोड़ बीस लाख रूपये फैसला न होने के बावजूद भी न देने वालों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की।
उल्लेखनीय है कि उपेन्द्र कुमार कुच्छल पुत्र जनेश्वर दास कुच्छल का थाना नई मंडी क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाइवे स्थित बिलासपुर बाइपास पर मै. अम्बे ऑटो मोबाइल्स के नाम से आटो मोबाइल्स का शोरूम है। उपेन्द्र कुच्छल का कहना है कि उक्त व्यवसाय में उनके साथ सतेन्द्र कुमार पुत्र सुगन्ध चंद उर्फ सुगनचन्द निवासी दक्षिणी भोपा रोड भागीदार था। इस सम्बन्ध मंे एक पार्टनरशिप डीड दिनांक 21 अप्रैल 2010 को निष्पादित कराई गई थी। उपेन्द्र कुच्छल का कहना है कि उक्त फार्म मे उसने लगभग 42 लाख रूपये निवेश किए थे और भूमि का बैनामा एक मार्च 2011 को अपने हक में कराया था। उक्त भूमि मैसर्स अम्बे ऑटो मोबाइल्स में आ रही है। उपेन्द्र कुमार कुच्छल का आरोप है कि सतेन्द्र कुमार ने आज तक भी न तो उसका मूल रूपया ही अदा किया है और न ही अनुबंध के अनुरूप बाकी भूमि का बैनामा फर्म के प्रार्थी के नाम कराया है और न ही अनुबंध के अनुरूप बाकी भूमि का बैनामा फर्म के प्रार्थी के नाम कराया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई हिसाब किताब दिया गया है। आरोपी सतेन्द्र कुमार व सविता गोयल ने एक हरकत यह भी की है कि बगैर उसकी व उपेन्द्र कुच्छल की अनुमतितथा सहमति तथा हस्ताक्षर के एक नई पार्टनरशिप डीड छलपूर्वक बना ली है और उसके आधार पर मैसर्स अम्बे आटो मोबाइल्स के नाम से नया ट्रेड टैक्स पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। जिसका उन्हंे कोई विधिक हक हासिल नही था। उक्त सतेन्द्र कुमार गोयल व सविता गोयल ने उससे नगर के सम्मानित व्यक्तियों के माध्यम से इस मामले के सम्बन्ध में फैसले का प्रस्ताव भी भेजा और उसके पैसे व भूमि की एवज मे एक करोड बीस लाख देने का वायदा किया था परन्तु अब उक्त सतेन्द्र कुमार तथा सविता गोयल धोखाधड़ी पर उतारू हैं और उनकी मंशा न तो उसके पैसे वापिस देने की है और न ही उसकी भूमि को वापस करने की है ओैर न ही फर्म का लाभ उसे देने को तैयार हैं। उपेन्द्र कुच्छल का आरोप है कि उक्त लोगों ने उसके साथ आपराधिक साजिश करते हुए छलपूर्वक धोखा किया है। आरोपियों ने उसकी भूमि, फर्म व अन्य सामान हड़प लिए हैं। उसका आरोप है कि वाणिज्य कर के कर्मचारियों की साजिश से मै. अम्बे आटो मोबाइल्स के नाम से नया टिन नम्बर प्रापत कर लिया है। पीड़ित उपेन्द्र ने वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की। पीड़ित उपेन्द्र ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की आरोपी सतेन्द्र गोयल, सविता गोयल तथा वाणिज्य कर विभाग के खण्ड पांच के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये क्योंकि इन सभी ने उसके साजिश करके उसकी जमीन हडप ली और गलत तथ्यों के आधार पर बयालिस लाख रूपये निवेश करा लिए तथा समझौते के अनुसार एक करोड बीस लाख रूपये अदा नही किए। पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में नई मन्डी कोतवाली मे मामला दर्ज किया गया।
उल्लेखनीय है कि उपेन्द्र कुमार कुच्छल पुत्र जनेश्वर दास कुच्छल का थाना नई मंडी क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाइवे स्थित बिलासपुर बाइपास पर मै. अम्बे ऑटो मोबाइल्स के नाम से आटो मोबाइल्स का शोरूम है। उपेन्द्र कुच्छल का कहना है कि उक्त व्यवसाय में उनके साथ सतेन्द्र कुमार पुत्र सुगन्ध चंद उर्फ सुगनचन्द निवासी दक्षिणी भोपा रोड भागीदार था। इस सम्बन्ध मंे एक पार्टनरशिप डीड दिनांक 21 अप्रैल 2010 को निष्पादित कराई गई थी। उपेन्द्र कुच्छल का कहना है कि उक्त फार्म मे उसने लगभग 42 लाख रूपये निवेश किए थे और भूमि का बैनामा एक मार्च 2011 को अपने हक में कराया था। उक्त भूमि मैसर्स अम्बे ऑटो मोबाइल्स में आ रही है। उपेन्द्र कुमार कुच्छल का आरोप है कि सतेन्द्र कुमार ने आज तक भी न तो उसका मूल रूपया ही अदा किया है और न ही अनुबंध के अनुरूप बाकी भूमि का बैनामा फर्म के प्रार्थी के नाम कराया है और न ही अनुबंध के अनुरूप बाकी भूमि का बैनामा फर्म के प्रार्थी के नाम कराया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई हिसाब किताब दिया गया है। आरोपी सतेन्द्र कुमार व सविता गोयल ने एक हरकत यह भी की है कि बगैर उसकी व उपेन्द्र कुच्छल की अनुमतितथा सहमति तथा हस्ताक्षर के एक नई पार्टनरशिप डीड छलपूर्वक बना ली है और उसके आधार पर मैसर्स अम्बे आटो मोबाइल्स के नाम से नया ट्रेड टैक्स पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। जिसका उन्हंे कोई विधिक हक हासिल नही था। उक्त सतेन्द्र कुमार गोयल व सविता गोयल ने उससे नगर के सम्मानित व्यक्तियों के माध्यम से इस मामले के सम्बन्ध में फैसले का प्रस्ताव भी भेजा और उसके पैसे व भूमि की एवज मे एक करोड बीस लाख देने का वायदा किया था परन्तु अब उक्त सतेन्द्र कुमार तथा सविता गोयल धोखाधड़ी पर उतारू हैं और उनकी मंशा न तो उसके पैसे वापिस देने की है और न ही उसकी भूमि को वापस करने की है ओैर न ही फर्म का लाभ उसे देने को तैयार हैं। उपेन्द्र कुच्छल का आरोप है कि उक्त लोगों ने उसके साथ आपराधिक साजिश करते हुए छलपूर्वक धोखा किया है। आरोपियों ने उसकी भूमि, फर्म व अन्य सामान हड़प लिए हैं। उसका आरोप है कि वाणिज्य कर के कर्मचारियों की साजिश से मै. अम्बे आटो मोबाइल्स के नाम से नया टिन नम्बर प्रापत कर लिया है। पीड़ित उपेन्द्र ने वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की। पीड़ित उपेन्द्र ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की आरोपी सतेन्द्र गोयल, सविता गोयल तथा वाणिज्य कर विभाग के खण्ड पांच के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये क्योंकि इन सभी ने उसके साजिश करके उसकी जमीन हडप ली और गलत तथ्यों के आधार पर बयालिस लाख रूपये निवेश करा लिए तथा समझौते के अनुसार एक करोड बीस लाख रूपये अदा नही किए। पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में नई मन्डी कोतवाली मे मामला दर्ज किया गया।
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