रेलवे का नया फरमान आज से हुआ लागू, बिना पहचान पत्र लिए टिकट से यात्रा करना हुआ अवैध
मुजफ्फरनगर (अलर्ट न्यूज)। अब यदि आपके पास टिकट है परंतु आप कोई फोटोयुक्त आइडी प्रूफ साथ नहीं ले रहे है और टेªन के एसी कोच या स्लीपर में सफर कर रहे है तो भी आप एक दिसम्बर से बेटिकट माने जायेंगे और आपसे बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों जैसा व्यवहार करते हुए आपसे जुर्माना भी वसूला जायेगा। रेलवे के इस नये फरमान को आज दिल्ली सहारनपुर रूट पर चलने वाली ट्रेनों में भी लागू होते देखा गया। पहले दिन ही स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट के साथ फोटोयुक्त आईडी की टीटीई ने जांच कर टिकट सही बताया।
अब टेªन में यात्रा करना भी आसान नहीं रहा है। क्योंकि यदि आपके पास स्लीपर या एसी क्लास का टिकट है और आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो आपका विदआउट टिकट समझकर आपसे जुर्माना वसूला जायेगा। इसलिए आप सावधान हो जाईये क्योंकि अब रेल ने भी वायुयान की तरह फोटोयुक्त आईडी प्रूफ लेकर ही यात्रा करने का प्रावधान लागू कर दिया है जिसका पहले दिन ही टेªनों में खासा असर देखने को मिला। एक्सप्रेस टेªनों की स्लीपर व एसी क्लास में सफर कर रहे यात्रियों में पहले दिन ही इस बात को लेकर काफी हलचल देखने को मिली तो वहीं यात्रियों द्वारा टेªन में टिकट चैक करने आये टीटीई को टिकट मांगने पर अपनी फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर दिखाने का खासा जब्जा भी दिखायी दिया। पहले दिन ही दिल्ली-सहारनपुर रूट पर चलने वाली गाडियों उत्कल एक्सप्रेस, शालीमार, बांद्रा एक्सप्रेस, नौचंदी आदि गाडियों में टीटीई ने स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे यात्रियों के टिकट के साथ साथ उनके फोटोयुक्त आईडीी प्रूफ भी चैक करते देखे गये तो वहीं दूसरी ओर उत्कल एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों से भी टीटीई द्वारा उनके फोटोयुक्त पहचान पत्र मांगे। परंतु इन यात्रियों ने उन्हें अपने पहचान के तौर पर रेलवे द्वारा मासिक टिकट के साथ जारी किये जाने वाले पहचान पत्र दिखाये तो कुछ यात्रियों ने अपना पेन कार्ड या फोटो पहचान पत्र भी दिखाया। जबकि स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे कई यात्रियों द्वारा जब आईडी प्रूफ मांगने पर उपलब्ध नहीं हो पाया तो उसे टीटीई ने आईन्दा पहचान पत्र साथ लेकर यात्रा करने की हिदायत देकर छोड दिया।
अब टेªन में यात्रा करना भी आसान नहीं रहा है। क्योंकि यदि आपके पास स्लीपर या एसी क्लास का टिकट है और आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो आपका विदआउट टिकट समझकर आपसे जुर्माना वसूला जायेगा। इसलिए आप सावधान हो जाईये क्योंकि अब रेल ने भी वायुयान की तरह फोटोयुक्त आईडी प्रूफ लेकर ही यात्रा करने का प्रावधान लागू कर दिया है जिसका पहले दिन ही टेªनों में खासा असर देखने को मिला। एक्सप्रेस टेªनों की स्लीपर व एसी क्लास में सफर कर रहे यात्रियों में पहले दिन ही इस बात को लेकर काफी हलचल देखने को मिली तो वहीं यात्रियों द्वारा टेªन में टिकट चैक करने आये टीटीई को टिकट मांगने पर अपनी फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर दिखाने का खासा जब्जा भी दिखायी दिया। पहले दिन ही दिल्ली-सहारनपुर रूट पर चलने वाली गाडियों उत्कल एक्सप्रेस, शालीमार, बांद्रा एक्सप्रेस, नौचंदी आदि गाडियों में टीटीई ने स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे यात्रियों के टिकट के साथ साथ उनके फोटोयुक्त आईडीी प्रूफ भी चैक करते देखे गये तो वहीं दूसरी ओर उत्कल एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों से भी टीटीई द्वारा उनके फोटोयुक्त पहचान पत्र मांगे। परंतु इन यात्रियों ने उन्हें अपने पहचान के तौर पर रेलवे द्वारा मासिक टिकट के साथ जारी किये जाने वाले पहचान पत्र दिखाये तो कुछ यात्रियों ने अपना पेन कार्ड या फोटो पहचान पत्र भी दिखाया। जबकि स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे कई यात्रियों द्वारा जब आईडी प्रूफ मांगने पर उपलब्ध नहीं हो पाया तो उसे टीटीई ने आईन्दा पहचान पत्र साथ लेकर यात्रा करने की हिदायत देकर छोड दिया।
1 दिसंबर से लागू हुआ रेलवे नियम
जी हां! आज यानी शनिवार, 1 दिसंबर से रेल मंत्रालय ने इसे देशभर में लागू हो गया है। आज से आप टिकट चाहे रेलवे की आरक्षण खिडकी से लेकर यात्रा करने जा रहे हो या फिर इंटरनेट से जारी कराकर। परंतु अब बिना पहचान पत्र के रेल में आपका सफर मुश्किलभरा होगा। रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक पहचान पत्र स्पीलर क्लास से लेकर एसी क्लास सभी में सफर करने वालों के लिए जरूरी होगा।
आईडी कार्ड में क्या चलेगा
रेल मुसाफिर पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस या फिर केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र जिसमें फोटो लगी हो. मसलन फोटो युक्त राशन कार्ड, सीनियर सिटिज़न कार्ड, बीपीएल कार्ड, ईसीआई कार्ड, सीजीएचएस कार्ड में से कोई भी एक रखना जरुरी होगा।
तत्काल टिकट बुक कराते वक्त मुसाफिरों को अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा कराना जरुरी होगा। ये नियम पहले से ही लागू है। रेलवे ने ये कदम दलालों पर रोक लगाने के लिए उठाया है
तत्काल टिकट बुक कराते वक्त मुसाफिरों को अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा कराना जरुरी होगा। ये नियम पहले से ही लागू है। रेलवे ने ये कदम दलालों पर रोक लगाने के लिए उठाया है
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